पीपलू। ग्राम पंचायत सोहेला क्षेत्र में नेशनल हाईवे 52 किनारे नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कृषि भूमि पर बिना भूमि रूपांतरण (कन्वर्जन) कराए एक सीमेंट पोल निर्माण इकाई लंबे समय से संचालित की जा रही है।स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री में रोजाना पोल निर्माण का कार्य होता है और ट्रैक्टर-ट्रॉलियाँ दिनभर हाईवे पर दौड़ती हैं। इसके बावजूद न पंचायत और न ही प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई दिखाई दे रही है।राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90A और भूमि रूपांतरण नियम, 2007 के तहत कृषि भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियाँ रूपांतरण के बिना अनुमत नहीं हैं। ऐसे मामलों में संबंधित विभाग को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करनी होती है।ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि कृषि भूमि पर इस तरह का औद्योगिक कार्य कैसे चल रहा है और क्या संबंधित विभागों को इसकी जानकारी है। ग्रामीणों का कहना है कि सामान्य निर्माण कार्य पर तो तुरंत नोटिस जारी हो जाता है, लेकिन यहाँ अब तक कोई जांच नहीं हुई।स्थानीय लोग यह भी पूछ रहे हैं कि पीपलू उपखंड अधिकारी और तहसीलदार इस मामले में अब तक मौन क्यों हैं।इस विषय को लेकर पीपलू तहसीलदार कैलाश मीणा से दूरभाष पर सम्पर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन सम्पर्क नहीं हो सका।ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।

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