निवाई।(संवाददाता: लक्ष्मीचन्द शर्मा), एसीजेएम कोर्ट निवाई ने सरस टोंड मिल्क में मिलावट पाए जाने पर दुग्ध उत्पादक सहाकारी समिति के अध्यक्ष, सहायक प्रबंध अभियांत्रिकी प्रबंध संचालक व दुकानदार को एक वर्ष के साधारण कारावास व 5 हजार रूपए के दण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन अधिकारी सुधाकर प्रधान ने बताया कि एसीजेएम न्यायालय ने सरस टोंड मिल्क में मिलावट पाए जाने पर दुग्ध उत्पादक सहाकारी समिति लिमिटेड सांवरिया तहसील टोडारायसिंह के अध्यक्ष गोपाल चौधरी, सहायक प्रबंध अभियांत्रिकी पलांट मालपुरा के वाईपी सिंह, तत्कालीन प्रबंध संचालक टोंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड टोंक के एल. के. जैन, मैसर्स टोंक जिला उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड टोंक, दुकानदार बालकिशन साहू निवाई व मैसर्स बालकिशन साहू को एक वर्ष के साधारण कारावास व 5 हजार रूपए के दण्ड से दण्डित किया है। उन्होंने बताया कि अर्थ दण्ड अदायगी नहीं करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

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