टोंक। इस वर्ष दीपावली के त्यौहार पर उपखण्ड क्षेत्र उनियारा में विस्फोटक आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञा पत्र 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक 15 दिवस की अवधि के लिए जारी किये जायेगे। उपखंड मजिस्ट्रेट उनियारा शत्रुघन सिंह गुर्जर ने बताया कि विस्फोटक नियम 2008 के तहत आवेदक निर्धारित प्रपत्र में 25 सितम्बर तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। एसडीओं ने बताया कि आवेदनकर्ता कार्यालय एवं न्याय शाखा, उपखंड मजिस्ट्रेट उनियारा में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही प्रस्तावित स्थल के ब्लूप्रिंट की 4 प्रतियां, जिसके आसपास के व्यावसायिक स्थल की स्थिति स्पष्ट रूप से अंकित हो तथा पासपोर्ट साईज की 2 नवीन फोटो संलग्न करें।

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