सिरोही, राजस्थान ।

(सुरेश पुरोहित) ;

मारपीट के छह आरोपियों को 2-2 वर्ष का कारावास जमीन विवाद मे हुई थी मारपीट, दस साल बाद आया फैसला ।

जमीनी विवाद को लेकर हुए मारपीट के मामले में सेशन न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए 2-2 वर्ष का कारावास सहित विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई व अर्थदंड भी लगाया। सभी सजाएं एक साथ चलेगी। दो अभियुक्त नटवर सिंह पुत्र सरदार सिंह,हुकूमसिंह पुत्र वागसिंह न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर उनके जमानत मुचलके निरस्त कर गिरफ्तारी वारंट से तलब किए जाने के न्यायालय ने आदेश दिए है। परिवादी पाडीव निवासी हिम्मत पुत्र पुखराज ने कालंद्री पुलिस थाने में एक लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया था कि 8 जून 2016 को शाम करीब पांच बजे उसके पिता पुखराज, भाई सुरेश, माता सुबटी देवी व भतीज सुभाष को भूखंड विवाद के चलते धमकियां दी जिससे उनका परिवार पुलिस अधीक्षक को अपनी सुरक्षा हेतू रिपोर्ट देकर आ रहे थे की गोलिया मे आते ही अभियुक्त नटवरसिंह के परिवार ने उसी दिन लोहे के सरिए व लाठियों से लैंस होकर रास्ता रोककर आरोपियों ने कातिलाना हमला कर दिया। जिससे परिवादी परिवार घायल हो गए। मामले की तहकीकत के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। सेशन न्यायालय ने जिरह के बाद आरोपी नटवरसिंह पुत्र सरदारसिंह, नारायणसिंह पुत्र मंगन सिंह, सुरेंद्रसिंह पुत्र चेतानसिंह,दीपसिंह पुत्र सरदारसिंह, हुकमसिंह पुत्र वागसिंह, खीमसिंह पुत्र चेतानसिंह रावणा परिवार निवासी पाडीव को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दोषी करार देते हुए 2-2 साल की सजा सुनाई। वही हिम्मत कुमार व सुरेश कुमार को न्यायालय ने परिविक्षा-प्रोबेशन का लाभ देकर राहत प्रदान कि गई है।

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