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तेलंगाना: हैदराबाद पुलिस ने विरोध प्रदर्शन, सभा पर रोक लगाई

हैदराबाद: हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने हैदराबाद और सिकंदराबाद की सीमा में 5 या अधिक व्यक्तियों के हर तरह के जमावड़े, जुलूस, धरना, रैलियां या सार्वजनिक सभा पर रोक लगाने के संबंध में अधिसूचना जारी की है।

पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 (पहले सीआरपीसी 144 धारा) की धारा 163 लगाई है। हालांकि, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और धरने की अनुमति केवल इंदिरा पार्क और धरना चौक पर ही है।

ये आदेश 27 अक्टूबर से 28 नवंबर शाम 6 बजे तक लागू रहेंगे।

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