37,001/- रूपये अदा करने का आदेश दिया ।

सिरोही(हरीश दवे)  ,

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह राठौड व सदस्या उज्जवल सांखला ने वोल्टास कंपनी कोे 45 दिवस के भीतर 37,001/- रूपये अदा करने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक संताप के रूप में 5,000 व परिवाद व्यय के रूप में 5,000 रूपये का हर्जाना भी लगाया। प्रार्थीया सुमन कंवर ने नवरंग एंटरप्राईजेज सिरोही के माध्यम से वोल्टास कंपनी का एक ए.सी खरीदा। खरीदने के एक माह बाद ही ए.सी. में खराबी आने लगी। सर्विस करवाने पर ए.सी. में गैस लीकेज पाई गई, जिस पर सर्विसकर्ता द्वारा गैस को रिफिल किया गया। परंतु सर्विस के बाद भी ए.सी. की समस्या ठीक नहीं हुई व ए.सी. के इंडोर यूनिट से पानी गिरने लगा व उसमें बर्फ भी जमने लगी।

परिवाद के जवाब में अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थीया ने 1.5 टन के उक्त ए.सी. को अपने क्षमता से अधिक बड़े कमरे में लगा दिया। अतः ए.सी. कूलिंग नहीं कर सका व ए.सी. के इंडोर यूनिट से पानी निकलना व बर्फ जमना स्वाभाविक है।       

आयोग ने माना कि हालांकि बड़े कमरे में ए.सी. लगा देने से वह कूलिंग नहीं कर सकता है, परंतु ए.सी. के इंडोर यूनिट से पानी निकलना, उसमें बर्फ जमना व सर्विस के बावजूद भी उक्त समस्या का निवारण न हो पाना निश्चित ही उक्त ए.सी. में किसी प्रकार के मैन्यूफक्चरिंग डिफेक्ट की ओर इशारा करता है, जिसके लिए ए.सी. का विनिर्माता अर्थात वोल्टास कंपनी जिम्मेदार है।

अतः आयोग ने वोल्टास कंपनी को प्रार्थीया के उक्त ए.सी. के बदले में ए.सी. की वास्तविक कीमत 37,001/- रूपये हर्जाने सहित अदा करने का आदेश दिया।

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