सिरोही/ राजस्थान (हरीश दवे) ,

सेशन कोर्ट ने हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 10–10हजार के आर्थिक दंड से किया दंडित ।

गत वर्षों 19 जून 2018 पुलिस थाना रेवदर के मुकदमें अभियुक्त पोपटलाल पुत्र दलाजी निवासी दोलपुरा एवं उसकी दूसरी पत्नी पंखु पुत्री छगनलाल ने मिलकर पोपट लाल की विवाहिता पत्नी धनी देवी की निर्मम हत्या की थी पुलिस थाना रेवदर के तत्कालीन थानाधिकारी बाबूराम जाट ने बाद अनुसंधान अभियुक्त पोपटलाल एवं पंखुके विरुद्ध कोर्ट में पेश किया था आरोप पत्र दोहराने विचारण लोक अभियोजक दिनेश कुमार राजपुरोहित की ओर से सेशन कोर्ट में कुल 16 गवाह और 33 दस्तावेज पेश किए गए दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद माननीय सेशन न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों एवं दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त पोपटलाल एवं पंखु देवी को आजीवन कारावास एवं 10 ₹-10 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किए जाने के आदेश पारित किए सरकार की ओर से प्रकरण में पैरवी लोक अभियोजक दिनेश कुमार राजपुरोहित ने की।

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