सेशन कोर्ट सिरोही का अहम फैसला हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं दस -दस हजार रुपए के जुर्माने से किया दंडित ।

सिरोही, राजस्थान/(हरीश दवे)

पुलिस थाना अनादरा में दर्ज मुकदमें के अभियुक्त गेला राम पुत्र जेताराम तथा अभियुक्त दानाराम पुत्र जेताराम निवासी पामेरा ने खुमाराम निवासी पामेरा के साथ की थी मारपीट जिससे खुमाराम की हत्या हुई थी तब तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना अनादरा हमीर सिंह ने प्रकरण में अनुसंधान के बाद दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित मानते हुए माननीय न्यायालय में पेश किया था आरोप पत्र विचारण के दौरान माननीय सेशन न्यायालय सिरोही में लोक अभियोजक दिनेश कुमार राजपुरोहित ने प्रकरण में कुल 15 गवाह एवं 57 दस्तावेज किए थे पेश बाद विचारण सेशन न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता ने प्रकरण में अपना निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त गेलाराम एवं दानाराम निवासी पामेराको आजीवन कारावास एवं 10 -10 हजार के आर्थिक दंड से किया दंडित पूरे प्रकरण में सरकार की ओर से पैरवी लोक अभियोजक दिनेश कुमार राजपुरोहित ने की।

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