V24 न्यूज/ सुरेश पुरोहित,

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹10000 के आर्थिक दंड से किया दंडित।

वर्ष 2013 का पुलिस थाना बरलूट का है मुकदमा ,

अभियुक्त दीपा राम पुत्र वरदाजी निवासी हरजी पुलिस थान आहोर जिला जालौर ने जुबली गंज हरजी रोड रामदेव जी मंदिर मीठी बेरी पर रहने वाले साधु डूंगाराम की वर्ष 2013 में की थी हत्या बाद अनुसंधान पुलिस थाना बरलूट की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश हुआ । जिसमें विचारण के दौरान लोक अभियोजक दिनेश कुमार राजपुरोहित की ओर से प्रकरण में कुल 25 गवाह एवं 45 दस्तावेज पेश किए गए दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सेशन न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता ने प्रकार की गंभीरता को देखते हुए एवं लोक अभियोजक द्वारा पेश किए हुए गवाह एवं दस्तावेजों के आधार पर आज अपना निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त दीपाराम को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं ₹10000 के आर्थिक दंड से दंडित किए जाने का आदेश पारित किया सरकार की ओर से प्रकरण में पैरवी लोक अभियोजक दिनेश कुमार राजपुरोहित ने की ।

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